यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है और UP Death Certificate कैसे बनायें एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया व डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या है
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के नागरिकों को सहुलत प्रदान करने के लिए ही सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई हैं ऑनलाइन माध्यम से क्योंकि पहले किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को बनवाने में लोगों का समय और पैसे के साथ-साथ और भी कठिनाइयां आती थी। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो दे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र का भी अपना एक महत्व है जिसे व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अंदर बनवाना बहुत ही आवश्यक होता है। UP Death Certificate का उपयोग बहुत सारे कार्यों में किया जाता है। तो चलिए फिर आ जा मैं आपको अपने इस लेख के माध्यम से यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी आपको बताएंगे।
UP Death Certificate Kya Hai
यह तो सभी को पता होगा जब परिवार ने किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के 21 दिनों के अंदर अंदर UP Death Certificate बनवाया जाता है क्योंकि यदि मृतक व्यक्ति सरकारी पेंशन भोगी था या फिर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सरकार को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट देना होता है जिसके बाद ही उसकी पेंशन या उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर दर्ज की जाती है। यह पत्र मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा ही बनावाया जाता है और यह एक सरकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।
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यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से बनवा सकते हैं लेकिन ऑनलाइन बनवाने से आप घर बैठे ही इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर आवेदन कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जबकि ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको सरकारी कार्यालय जाना पड़ता है और जिस प्रक्रिया को पूरी करने में लगभग आपका काफी टाइम बर्बाद होता है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने में आपको केवल 10 रुपए का शुल्क देना पड़ता है।
UP Death Certificate In Highlights
आर्टिकल का नाम | यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र |
पोर्टल का नाम | ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल |
उद्देश्य | नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना |
लाभ | समय और पैसे दोनों की बचत |
लाभार्थी | यूपी के नागरिक |
आवेदन के प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
आवेदन की तिथि | जारी है |
आवेदन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं हुई |
ऑफिशल वेबसाइट |
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र का उद्देश्य
भारत के कानून के अनुसार ( अधिनियम 1969 ) एक व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात 21 दिनों के अंदर संबंधित क्षेत्र पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस सरकार द्वारा इसे अनिवार्य इसलिए किया गया है क्यूंकि बहुत सारे लोग मृतक के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं। इसलिए सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है तथा इसके साथ-साथ नागरिकों को इसी बनवाने में सभी नागरिकों को साहू लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ही इसको ऑनलाइन जारी कर दिया। यदि आप मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर इस पत्र को बनवा लेते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है लेकिन यदि 1 दिन से ज्यादा का समय हो जाता है तो आपको ₹10 का सरकारी शुल्क देना पड़ता है।
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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ
- यदि मृतक किसी भी सरकारी योजना या फिर पेंशन से लाभान्वित किया जाता था तो उसका लाभ मृतक के बाद परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।
- यदि मृतक पति ने अपना बीमा या पॉलिसी करवाई है तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार का कोई भी सदस्य डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर उस पॉलिसी का लाभ ले सकता है।
- मृतक की संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर करने में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती ही है।
- यदि बैंक में भी पति-पत्नी का ज्वाइनट अकाउंट था उस स्थिति में आपको बैंक में पहले मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा उसी के बाद आप अपने खाता को ज्वाइनट से हटा सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बिजली बिल
- पासपोर्ट
- मृतक का राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद यदि आपका अकाउंट नहीं है। तो पहले रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करके वहां पर पहुंची गई सभी जानकारियां को भरकर के अपना खुद का एक नया अकाउंट बनाना है।
- नया अकाउंट बनाने के बाद आपको वापस इसी पेज पर जाकर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ दिए गए कैप्चा कोड को भर कर के अपने अकाउंट में लॉगइन करना है।
- अपने अकाउंट में लॉगइन करने के बाद आपको आवेदन भरे पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेनू में से मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है।
- आप यहां पर आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे कई सारे प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आपको इस बटन पर क्लिक करेंगे। आपको नए पेज पर एक फार्म ओपन होकर आएगा।
- यहां पर आपको संबंधित मृतक व्यक्ति के बारे में पूंछी गई सभी जानकारियों को भरना है। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भी अपलोड करना है।
- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद आपको दर्ज करें बटन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो बाद में भी अपने आवेदन संख्या का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉगइन करके पेमेंट कर सकते हैं।
- पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा। और संबंधित अधिकारी को फारवर्ड कर दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के बाद आपको आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी। जिसका उपयोग करके आप कभी भी अपने आवेदन पत्र की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं।
- यदि आपको कभी भी रसीद की जरूरत हो तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके रसीद भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।
ऑफलाइन यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने जिला कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप वहां कर्मचारी के पास से मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले।
- फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भर दें और उसी कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म और उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न कर लें।
- आप चाहे तो उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
- प्रिंट निकाल के आप आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज कर दें।
- उसके बाद कार्यालय में जमा कर दे।
उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आप को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है आप चाहें तो यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट भी जा सकते हैं।
- साईट पर पहुंचने के बाद साइड में आवेदन की स्थिति देखें पर क्लीक करके अपने आवेदन की संख्या डालना है और फिर सबमिट बटन पर क्लीक करना है।
- इसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर शो होगी।