दोस्तों आज हम आपको इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम इनकम टैक्स जमा करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम इनकम टैक्स ज्यादा जमा कर देते हैं तो उसे वापस लेने को इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस सुविधा के द्वारा हम अपना Income Tax Refund Status देख सकते हैं इसी के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।
इनकम टैक्स रिफंड क्या है ?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हम इनकम टैक्स जमा करते हैं वह कभी-कभी ज्यादा जमा हो जाता है या हम किसी कंपनी का काम करते हैं और उसमें हमारे टीडीएस जमा होता है तो उस टीडीएस को वापस लेने के लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं और उसका स्टेटस देखने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है इसी को इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत धारा 237 के हिसाब से जिस व्यक्ति ने टैक्स का अधिक भुगतान किया है वह अपने रुपये लेने के लिए रिफंड का क्लेम करने का अधिकार रखता है। जब कोई व्यक्ति अपने रिफंड के लिए क्लेम करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी जांच करके उसे वेरीफाई करता है और उसके बाद उस व्यक्ति का रिफंड वापस मिल जाता है।
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इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने का तरीका नम्बर 1
इनकम टैक्स रिफंड के ऑनलाइन स्टेटस को देखने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा इसी के बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं।
- अपने इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद से इस वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- पैन कार्ड, पासवर्ड भरे उसके बाद कैप्चा कोड भरें और सारी डिटेल डालने के बाद लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रिव्यू रिटर्न्स का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक पॉप अप दिखाई देता है जो रिटर्न फाइलिंग की टाइमलाइन बताएगा की आपका आइटीआर कब वेरीफाई किया गया था और यह भी बताएगा यह प्रोसेसिंग कब हुई थी।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर जिस साल में आपने आईटीआर भरा था उस साल का स्टेटस या अगर आपका आइटीआर रिफंड विफल हुआ है और यह भी दिखाया गया कि कितने दिनों बाद आपका इनकम टैक्स रिफंड वापस मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देख सकते हो यह है तरीका नंबर 1 अब हम दूसरे तरीके से भी आपको Income Tax Refund Status देखने का तरीका बता रहे हैं।
टिन एनएसडीएल वेबसाइट के द्वारा इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस देखने का तरीका नंबर 2
यहां पर हम आपको टिन एनएसडीएल वेबसाइट के जरिए आपका टैक्स रिफंड स्टेटस देखने का तरीका बता रहे हैं।
- इसके लिए सबसे पहले हमें टिन एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब अपने पैन कार्ड की डिटेल को भरना होगा।
- इसके बाद आपको उस साल को सेलेक्ट करना होगा जिस साल में आपने अपना इनकम टैक्स जमा करा था और जिस साल का आपको रिफंड स्टेटस चेक करना है।
- आपके सामने कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसे ध्यान पूर्वक देखकर भरना होगा।
- कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपके रिफंड के स्टेटस की पूरी जानकारी होगी।
तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने Income Tax Refund की का स्टेटस देख सकते हो।
रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट करने का तरीका
कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका रिफंड रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं आता है तो इसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है इसका तरीका भी हम आपको बता रहे हैं
- सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको ‘माई अकाउंट’ का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- आपको रिफंड रिइश्यू के विकल्प को चुनना होगा।
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपके रिफंड से संबंधित कई तरह के डिटेल्स दिखाई देंगी।
- इसके बाद आपको सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपको अपने बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी को भरना होगा।
- इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड की प्रक्रिया को करना पड़ेगा।
इस प्रकार आप अपने Income Tax Refund के लिए दो बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं।