ECR Or Non ECR Passport Kya Hota Hai और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एवं ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में अंतर क्या है
यह तो हम सभी जानते हैं कि पासपोर्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है। यह एक पासपोर्ट होल्डर की पहचान और राष्ट्रीयता की पहचान करवाता है। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और भारत में दो टाइप के पासपोर्ट होते हैं। एक ECR और दूसरा Non ECR. सब इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जाते होंगे तो आप यह जरूर सोचते होंगे क्या आप NON-ECR कैटेगरी के लिए योग्य हैं। यह जानना सबके लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि ECR Or Non ECR Passport का मतलब क्या होता है?क्या आप जानते हैं कि यह दोनों पासपोर्ट कौन से होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इन दोनों पासपोर्ट के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
ईसीआर पासपोर्ट
ECR का मतलब होता है Emigration Check Required Passport। कम पढ़े लिखें लोगों के लिए ईसीआर पासपोर्ट बनाए जाते हैं और पासपोर्ट बनवाते समय एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी दसवी क्लास की मार्कशीट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस केटेगरी में वो पासपोर्ट धारक ज्यादा शामिल होते हैं जो अनपढ़ और मजदूर होते हैं। ईरान, यूएई, इंडोनेशिया आदि में काम के लिए यात्रा करते हैं। ECR पासपोर्ट धारक को विदेश जाने के दौरान प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स (पीओई) द्वारा चेक किया जाता है। उन्हें उनके विभिन्न अधिकारों और धोखाधड़ी घोटालों के बारे में बताया जाता है, जिसमें इन नागरिकों को काम का लालच देकर अवैध गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके।
नॉन ईसीआर पासपोर्ट
ECNR का मतलब Immigration Check Not Required होता है जिसमें उन लोगों का पासपोर्ट बनाया जाता है कि जो लोग अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपनी दसवी या इससे ऊपर की क्लास की मार्कशीट लगाते हैं। इस पासपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें पीओई क्लीयरेंस की जरूरत नहीं होती है।
ECR और ECNR Passport में अंतर
भारत में ही नहीं बल्कि हर जगह एक देश से दूसरे देश जाने के लिए कोई ना कोई कारण जरुर होता है।कोई पढने के लिए जाता है तो कोई इलाज या घूमने के लिए जाता है। इस तरह के कारण से दोनों ECR और ECNR पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता है दोनों सामान्य रूप से काम करते है।लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश काम, पैसा कमाने के लिए जाना चाहते है तो इसके लिए दोनों पासपोर्ट अपना अलग-अलग महत्व होता है।अगर आपके पास ECR है तो आपको विदेश जाने के लिए Office Of Protector Of Emigrants से क्लीयरेंस लेना होगा और जिस देश जा रहे है
वहा के Office Of Protector Of Emigrants से क्लीयरेंस लेना होगा।अगर आपके पास ECNR category का पासपोर्ट हो तो आपको किसी भी तरह का क्लीयरेंस लेने की जरुरत नहीं है आप ऊपर दिए गए 18 (संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरी,न मलेशिया, लीबिया, जॉर्डन ,यमन ,सूडान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, इराक, लेबनान, थाईलैंड, ओमान या सीरिया) देशो में ही नहीं दुनिया किसी भी देश में बिना क्लीयरेंस लेने की जरुरत नहीं पड़ती हैं।
ECR Or Non ECR अपने Passport में कैसे चेक करें ?
यदि आपका पासपोर्ट 1 जनवरी 2007 से पहले जारी किया गया है तो आपके पासपोर्ट के अंदर के पत्ते पर ECNR( EMIGRATION CHECK NOT REQUIRED) लिखा होगा। अथवा एक जनवरी 2007 के बाद जारी किए गए पासपोर्ट में कोई संकेत नहीं है और जैसे कि डिफ़ॉल्ट रूप से ECNR है।
एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते
अगर आप अपने एड्रेस प्रूफ के तौर पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि अब आप ऐसा नहीं कर सक सकते है क्योंकि विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट पर मौजूद आखिरी पन्ना जिसपर आपका एड्रेस लिखा होता है उसे प्रिंट ना करने का फैसला किया है।विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, अब पासपोर्ट का आखिरी पेज प्रिंट नहीं किया जाएगा। इस पेज पर पिता या लीगल गार्जियन (अभिभावक), मां और स्पाउज (हसबैंड/वाइफ) के नाम के साथ होल्डर का एड्रेस प्रिंट होता है।ये फैसला विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 मेंबर्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया है।
कमेटी के सदस्यों में विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इसमें फैसला किया गया कि पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत जारी किए गए दूसरे यात्रा दस्तावेजों का आखिरी पन्ना ‘‘अब से प्रकाशित नहीं किया जाएगा।” विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कह
ईसीआर (इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) स्थिति वाले पासपोर्ट होल्डर को नारंगी रंग के पासपोर्ट जैकेट के साथ पासपोर्ट जारी किया जाएगा और गैर-ईसीआर वाले लोगों को नीले रंग का पासपोर्ट मिलता रहेगा।नासिक स्थित भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी) नयी पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार करेगा और फिलहाल जब तक नये दस्तावेज तैयार नहीं हो जाते पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर पता छपता रहेगा।
नॉन ईसीआर कैटेगरी में कौन लोग होते हैं
- सभी राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक
- सभी गैजेटेड सरकारी कर्मचारी, उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चे।
- मैट्रिक और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता वाले सभी व्यक्ति
- 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति
- 18 साल की उम्र तक के सभी बच्चों
- आयकर दाता (कृषि आयकर दाताओं सहित) पति या पत्नी और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चे।
- नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से दो साल का डिप्लोमा या केंद्रीय / राज्य या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से तीन साल का डिप्लोमा / समकक्ष डिग्री रखने वाले व्यक्ति।
- वे सभी व्यक्ति जो तीन साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, उस व्यक्ति के पति या पत्नी।
Emigration Clearance किन देशों के लिए ज़रूरी है?
भारतीय आप्रवासन ब्यूरो (BOI) के अनुसार, नीचे दिए गए देशों में जानें से पहले emigration Clearance की आवश्यकता होती है। बताये गए देशों में से किसी में भी रोजगार के अलावा अन्य कारणों जैसे इलाज़ या फिर यात्रा के लिए जाने वाले ई.सी.आर. पासपोर्ट धारकों को छूट दी गयी है।
ECR Passport holders यदि भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित immigration office में वैध पासपोर्ट, वैध वीजा और वापसी टिकट दिखाते हैं तब उन्हें देश छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- सऊदी अरब
- कतर
- ओमान
- कुवैत
- बहरीन
- मलेशिया
- लीबिया
- थाईलैंड
- लेबनान
- सीरिया
- इंडोनेशिया
- अफगानिस्तान
- सूडान
- यमन
- जॉर्डन
- इराक़, emigration बंद किया गया
ECR OR NON ECR पासपोर्ट के लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट
- एड्रेस प्रूफ
- आधार कार्ड
- फोटोग्राफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
अपने पासपोर्ट को ECNR कैटेगरी में लाने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर जाना है।
- यहां आपको डाउनलोड मिसलेनियस सर्विस फ्रॉम का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें और आगे बढ़े।
- उसके बाद माइग्रेशन चेक रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट को हटाए।
- Non ECR पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को अपलोड करें।
- जो डॉक्यूमेंट आपके पहले अटैच हो चुके हैं। उन्हीं सारे डाक्यूमेंट्स को दोबारा अटैच करें।
- आपको यह अपडेट करवाने के लिए अपनी फीस का भुगतान करना है जो 300 रुपए होगी।
- जो पासपोर्ट आपका अभी चल रहा है उस पासपोर्ट को सबमिट करें।
- अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस जाएं और इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट के साथ।
- और ऐसे आपका पासपोर्ट ECNR हो जाएगा।
नया पासपोर्ट के लिए Online Apply करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पासपोर्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और ध्यान रहे सभी information बिलकुल सही सबमिट करनी है।
- जैसे ही आपका registration पूरा होगा उसके साथ आपको एक यूज़र लॉगिन डिटेल मिलेगी जिसे दर्ज करके आपको लॉगइन करना है।
- अब आप main dashboard में आ गए है।जहा से आपको नए पासपोर्ट के बारे में जानकारी देनी हे जैसे की कितने page का passport होगा, तत्काल या रेगुलर के लिए apply कर रहे है।
- इस स्टेप में आपका फार्म पूरा हो जायेगा आप एक बार चेक करके को सबमिट कर दे। यहाँ पर आपको जरुरी दस्तावेज और फोटो अपलोड करनी है।
- फार्म सबमिट करने के बाद आप फीस जमा कर सकते है और अपने करीब की लोकेशन वाले पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपोइंटमेंट शेड्यूल कर सकते है।
- भुगतान करने के बाद आप पूरे एप्लिकेशन को जरुर प्रिंट कर ले क्योकि यह वेरिफिकेशन के समय काम आयेगा।
- जब आप पासपोर्ट फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर देते है और आप एक अपोइंटमेंट शेड्यूल कर लेते है तो आपको अपने गांव या शहर के नजदीकी PSK center पर जाना होगा। तय date पर जो की आपको फार्म सबमिट करते समय मिल गया होगा।
- जब आप PSK जाते है तो आपको A,B और C तीन प्रोसेस से गुजरना होता है-
- सबसे पहले आपको A desk पर भेजा जाता है जहा पर आपका एक फोटो खींचा जाता है आपके दस्तावेज़ और फार्म को चेक किया जाता है और अगर अगर आप एसएमएस अलर्ट या कवर लेना चाहते है तो आपको 450 रुपये का भुगतान करना है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको B desk पर भेजा जाता है।
- पीएसके बी डेस्क पर बस आपके असली दस्तावेज़ चेक किए जाते हैं और फिर आपको C desk पर भेजा जाता है जहा पर एक फिर से आपके सभी जानकारी को और दस्तावेज़ो कोचेक किया जाता है फिर आपको verification मिल जाता है और आप घर जा सकते है।
- अब आपको finally अपने नजदीकी पासपोर्ट office जाना होगा।जहा पर वेरिफिकेशन के बाद आपको 10 दिन पासपोर्ट घर पर मिल जायेगा।
Conclusion
उम्मीद करता हूं दोस्तों के आपको मेरा आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गए होगा कि पासपोर्ट की कौन-कौन सी कैटेगरी होती हैं। अथवा ईसीआर और नॉन ईसीआर क्या होते हैं? कोशिश करूंगा आगे भी इसी तरह आपको और चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूं।