गैस कनेक्शन ट्रांसफर कैसे करें और Indian Gas Connection Transfer Online करने का तरीका एवं गैस वितरक कंपनी बदलने की प्रक्रिया क्या है
पहले लोगों को गैस कनेक्शन किसी के नाम पर या शहर बदलने की वजह से ट्रांसफर कराने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था लेकिन इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करके बहुत ही सरल बना दिया गया है। अब आप बहुत ही आसानी से और कम समय में अपना गैस कनेक्शन किसी के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं।कभी-कभी हमें किसी वजह से घर या शहर बदलने की जरूरत पड़ जाती है। और जब हम अपना घर बदलते है तो हमें जरूरी सुविधाओं को भी अपने घर के माध्यम से ट्रांसफर करवाना पड़ता है।
अगर आप घर या शहर बदलते हैं तो अपना Gas Connection Transfer करवा सकते हैं। क्या आप भी कभी इस कठिनाई से गुजरे हैं। अगर आप अपना घर बदलना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि गैस कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करवाया जाए? आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे कि अपने घर के हिसाब से गैस कनेक्शन कैसे ट्रांसफर करवाया जाता है?
Gas Connection Transfer Kaise Kare
हम आपको बता दें कि अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हैं और इसी मोहल्ले में नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर आप अपना गैस कनेक्शन किसी के नाम पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। वह आपको एक फॉर्म देगा आपको इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म में आपको अपने नए घर का पता लिखना होगा और उसके साथ प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी जानकारी गैस एजेंसी के पास पहले से ही मौजूद होती है। आप यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।अगर आपका अपनी कंपनी के वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो इसके लिए आपको सबसे पहले माय एलपीजी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से और फिर अप्लाई करना होगा।
यह भी पढ़े: गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक
दूसरे शहर गैस ट्रांसफर करवाने सिक्योरिटी मनी वापिस मिल जाती हैं
हम सब जानते हैं कि गैस कनेक्शन देते समय एजेंसी आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाती है। ऐसे में अगर आप गैस ट्रांसफर दूसरे शहर में करते हैं तो कंपनी आपको प्रक्रिया पूरी होने के बाद सिक्योरिटी मनी वापस कर देती है। इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आती है।
नियमों में बदलाव का कारण
पहले तक सिर्फ अपने परिवार के सदस्य और नजदीकी का गैस सिलेंडर ही ट्रांसफर किया जाता था। नियमों में बदलाव इसलिए किया गया, क्योंकि डीबीटीएल के वास्तविक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग ऐसे है, जो दूसरे लोगों के कनेक्शन पर अपने घर की रसोई सुलगाते थे। नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपना गैस कनेक्शन दूसरे के नाम ट्रांसफर करा सकता है। इसके लिए दोनों को एजेंसी पर शपथ पत्र के साथ डिफरेंस की राशि जमा करानी होगी।
नए नियम के अनुसार
“अब नए नियम के तहत कोई भी उपभोक्ता गैस कनेक्शन आपसी सहमति से किसी के भी नाम कर सकता है। इसके लिए एक शपथ-पत्र गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराने वाले व्यक्ति देगा। इसमें उसे बताना होगा कि उसके नाम से अब कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं दूसरा शपथ-पत्र वह देगा, जिसे कनेक्शन दूसरे के नाम कराना है।“मनोज गोयल,संचालक,गोयल गैस एजेंसी
यह भी पढ़े: Aadhaar से Gas Connection कैसे लिंक करें
गैस कनेक्शन ट्रांसफ़र कराने के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स
- आधार कार्ड
- टेलीफोन
- बिजली का बिल
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासबुक की फोटो कॉपी
- आवासीय पंजीकरण दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी दस्तावेज हैं।
अपने बच्चे के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया
घर के किसी भी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांस्फर कराना अब आसान हो गया है। अगर जिस के नाम पर आप ट्रांस्फर करना चाहते हैं उसके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो इस स्थिति में डिस्ट्रिब्यूटर को रिक्वेस्ट डालें।
इसके साथ यह सभी दस्तावेज होने अनिवार्य हैं-
- ट्रांसफर करवाने वाले का केवाइसी आधारकार्ड, पैनकार्ड
- पते का प्रमाण पत्र
- ट्रांस्फरी की ओर से डेक्लेरेशन
- एसवी
दस्तावेज जमा करने के बाद कंपनी केवाइसी वैरिफाई करेगी और ट्रांस्फर के लिए दिए गए पते पर विभिन्न कनेक्शन की जांच होगी। उसके बाद ही डिस्ट्रिब्यूटर ट्रांस्फरी के नाम पर एक नया एसवी बनाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट असल एसवी के जितनी ही रहेगी।
घर के मुखिया की मृत्यु हो जाने की स्तिथि में गैस कनेक्शन ट्रांसफ़र कराने की प्रक्रिया
अगर परिवार के मुखिया या जिसके नाम पर गैस कनेक्शन है उसकी मृत्यु हो चुकी है और आप कानूनी रुप से उत्तराधिकारी है तो अपने नाम पर ट्रांस्फर कराने के लिए प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब गैस कनेक्शन को ट्रांस्फर कराने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है। यदि ट्रांस्फरी के नाम पर एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो अपने डिस्ट्रिब्य़ूटर को रिक्वेसट करें।
यह सभी दस्तावेज अनिवार्य है
- उत्तराधिकारी की ओर से घोषणा
- डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी
- उत्तराधिकारी का केवाइसी
- पते का प्रमाण पत्र
- मृत व्यक्ति के नाम पर असल एसवी, एसवी न होने की स्थिति में हलफनामा जमा कराएं
केवाइसी वैरिफाई किया जाएगा, ट्रांस्फर के लिए दिए गए पते पर विभिन्न कनेक्शन की जांच की जाएगी उसके बाद डिस्ट्रिब्यूटर ट्रांस्फरी के नाम पर एक नया एसवी बनाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट असल एसवी के जितनी ही रहेगी।
शहर बदलने पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपनी पुरानी एजेंसी पर जाकर संपर्क करना है।
- यहां आपको अपना सब्सक्रिप्शन वाउचर डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर कार्ड ट्रांसफर सब्सक्रिप्शन, वाउचर सिलेंडर और रेगुलेटर को जमा करना है।
- यह सब जमा करने के बाद आप का डिस्ट्रीब्यूटर आपको टर्मिनल वाउचर बनाकर देगा।
- इस टर्मिनल वाउचर को आप लेकर उस शहर में पहुंचेंगे जहां आप का ट्रांसफर हुआ है वहां आपको अपनी नजदीकी एजेंसी में संपर्क करना है।
- यहां आपको अपने टर्मिनल वाउचर और नए घर का पता जमा करना है।
- इसके बाद आप के दस्तावेज की जांच और पते की जांच के बाद एजेंसी आपको रेगुलेटर और गैस सिलेंडर प्रदान करेगी।
गैस वितरक कंपनी बदलने की प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने पुराने वितरक के कार्यालय में जाकर सब्सक्रिप्शन वाउचर जमा करना है।
- सब्सक्रिप्शन वाउचर जमा करने के बाद आपको यहां से टर्मिनल वाउचर मिलेगा।
- इसमें आपका नया पता दर्ज होगा वाउचर को पूरी तरह भरकर मुहर लगाकर पुराना वितरक आप को सौंप देगा।
- उसके बाद टर्मिनल वितरक के यहां से न्यू गैस एजेंसी पहुंचाता है और 4 से 5 दिन के भीतर ही आपका पता बदल जाता है।
- अब आपको एजेंसी से नया कंस्यूमर नंबर और के साथ डोमेस्टिक गैस कंस्यूमर कार्ड के साथ मिलता है।
Conclusion
प्रिय दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा के गैस कनेक्शन ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? आगे भी इसी तरह आपको और चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करती रहूंगी। अगर आपको कोई भी कठिनाई आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप का कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।