वीजा क्या है और कैसे बनवाएं- Apply Visa Online, जाने प्रकार व जरुरी दस्तावेज

वीज़ा क्या है और इसे कैसे बनवाये एवं Visa ke Liye Online Apply Kaise Kare व ये कितने प्रकार के होते है जाने हिंदी में

जब भी हम किसी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है पासपोर्ट और वीज़ा। जैसे कि आप सभी लोग पासपोर्ट के बारे में तो जानते हैं और इसे बनवाना भी बहुत आसान होता है लेकिन बहुत सारे लोग वीज़ा के बारे में नहीं जानते है विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के अलावा भी बहुत जरूरी होता है यह एक तरह का परमिट होता है जो सरकार द्वारा हमें विदेशी यात्रा के दौरान दिया जाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर हमें वीजा की आवश्यकता नहीं होती लेकिन बहुत सारे देश है जहां पर Visa की आवश्यकता होती है और यह थोड़ा मुश्किल से भी बनता है। आज आपने इस पोस्ट के माध्यम से वीज़ा से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करेंगे।

वीज़ा क्या है?

जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि कहीं बाहर विदेशी यात्रा पर जाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है पासपोर्ट और वीजा। यह एक ऐसा परमिट होता है जो हमें दूसरे देश में रहने या घूमने की अनुमति देता है सरकार द्वारा। हमे विदेशी दौरे पर जाने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा एक परमिशन लेटर लेना पड़ता है जिसे वीज़ा कहा जाता है। Visa लेने के लिए हमें सरकार को विदेश जाने का कारण और कितने दिन के लिए जाना है सब बताना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में वीजा की फुल फॉर्म विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है। वीज़ा हमारे पासपोर्ट पेज में से एक स्टाम्प के रूप में रहता है।

वीजा यीशु कराने का कार्य सामान्य तौर पर हमारे देश की एंबेसी या Consulate करती है। जिस देश में हमें घूमने जाना है उस देश की क्रीमेशन अथॉरिटी हमारे लिए Visa इश्यू करती है। यात्रा करने के आधार पर दिशा कई प्रकार के होते हैं-

  • Transit Visa
  • Tourist Visa
  • Business Visa
  • On-Arrival Visa
  • Partner Visa
  • Student Visa
  • Working Visa
  • Diplomatic Visa
  • Journalist Visa
  • Marriage Visa
  • Immigrant Visa
Visa Kya Hai
Visa Kya Hai

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वीज़ा के प्रकार

1- ट्रांजिट वीज़ा

यह वीज़ा उस समय जारी किया जाता है जब विदेशी यात्रा करने वाले व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है यह वीजा केवल 5 दिन के लिए मान्य होता है।

2- टूरिस्ट वीज़ा

टूरिस्ट वीजा तब जारी किया जाता है जब हम कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इस प्रकार के वीजा से हम केवल घूम सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ते। इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जहां पर टूरिस्ट वीजा जारी नहीं किया जाता है।

3- मैरिज वीज़ा

मैरिज वीजा जब कोई भारतीय लड़का या लड़की किसी विदेशी लड़का या लड़की से शादी करना चाहता है तो वह व्यक्ति देश की इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार के Visa निश्चित समय के लिए जारी किए जाते हैं।

4- बिज़नेस वीज़ा

जब हम दूसरे देश में व्यापार करने और व्यापार से संबंधित किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं तो बिजनेस वीजा लेना पड़ता है इसके अलावा यदि हम विदेश में पक्की नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बिजनेस विजा अप्लाई करना पड़ता है।

5- ऑन-अराइवल वीज़ा

इस प्रकार के वीजा को लेने के लिए हमारे पास पहले से ही एक और वीजा होना जरूरी होता है क्योंकि हमारी कंट्री का एग्री मेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। इस प्रकार के वीजा देश में एंट्री करते समय ही जारी किया जाता है।

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6- पार्टनर वीज़ा

कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में रहने वाले अपने जीवनसाथी को अपने पास बुलाना चाहता है। तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा जारी किया जाता है।

7- स्टूडेंट वीज़ा

स्टूडेंट विजा किसी दूसरे देश में जाकर स्टडी करने के लिए जारी किया जाता है यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर कोई डिग्री या कोई कोर्स करना चाहता है तो उसे स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना होता है।

8- वर्किंग हॉलिडे वीज़ा

जब किसी व्यक्ति को कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए दूसरे देश जाना पड़ता है तो वर्किंग होलीडे विजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है इस प्रकार का वीजा घूमने फिरने के साथ-साथ टेंपरेरी वर्क करने की भी अनुमति देता है।

9- डिप्लोमेटिक वीज़ा

इस प्रकार के वीजा सिर्फ राजनयिकों के लिए ही जारी किया जाता है।

10- कोर्टेज़ी वीज़ा

विदेशी सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को यह वीजा जारी किया जाता है इस प्रकार के वीजा डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं आती हैं।

11- जर्नलिस्ट वीज़ा

इस प्रकार का वीजा उन लोगों के लिए होता है जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं जिन्हें एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना पड़ता है।

12- इमिग्रेंट वीज़ा

जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए बसना चाहता है ऐसी परिस्थिति में एग्रीमेंट वीजा जारी किया जाता है यह वीजा केवल सिंगल जर्नी के लिए होता है।

13- पेंशन वीज़ा (या रिटायरमेंट वीज़ा)

इस प्रकार का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने-चुने देश में जारी किया जाता है। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में जाकर किसी तरह से पैसे कमाना नहीं चाहते हैं।

14- मेडिकल वीज़ा

भारत में किसी रेपुटेड और रिकॉग्नाइज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लोगों को मेडिकल वीजा मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा जो मरीज जाता है उसके साथ उसके खून के रिश्ते में आने वाले 2 लोगों को आने की अनुमति दी जाती है लेकिन इसके लिए उनके पास अलग से मेडिकल अटेंडेंटइसका होना जरूरी है।

आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • बिजली बिल
  • टेलीफोन बिल
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