Pollution Certificate (PUC) क्या है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं

Pollution Certificate Kya Hota Hai और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं एवं सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें व कितने समय के लिए वैध है

दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादातर सभी लोगों के पास वाहन होते हैं जैसे के बाइक कार आदि और वाहन के साथ-साथ हमारे पास उसको चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी का कागजात आदि जरूरी दस्तावेज भी मौजूद होते हैं। ऐसे में जरूरी कागजात के अलावा एक और जरूरी कागजात होता है जो हमें बनवाना आवश्यक होता है और वह है Pollution Certificate दोस्तों अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो कहीं पर भी पकड़े जाने का और चालान कटने का खतरा होता है।इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए आज मैं आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रही हूं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट क्या होता है अथवा उसे कैसे बनवाया जाता है जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा

Pollution Certificate क्या होता है

दोस्तों जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हमारी सरकार द्वारा पूर्ण देश में कई सारे यातायात नियम लागू किए गए हैं जिसमें से एक नियम है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का। और नियम का पालन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Pollution Certificate होता क्या है।तो दोस्तों आपको बता दूं कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले आपको पीयूसी जांच करवानी होती है आपके वाहन की पीयूसी जांच होने के बाद आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है।पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सीमा निर्धारित होती है BS4 वाहनों के लिए यह सीमा 1 साल की होती है और अन्य वाहनों के लिए यह सीमा केवल 3 महीने तक की होती है।और 3 महीने बाद आपको अपने बहन का सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता है और इसके लिए केवल 60 से ₹100 तक ही देने पड़ते हैं

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पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कहां बनवाना पड़ता है?

अगर आपको भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको पॉल्यूशन सेंटर जाना पड़ता है।अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने नजदीकी पॉल्यूशन सेंटर जाना होगा और वहां अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैध है

वैसे तो Pollution Certificate की वैधता 6 महीने की होती है हर 6 महीने पर इसकी जांच करवानी पड़ती है। जब हम नई कार खरीदते हैं तो उसके साथी हमें पीयूसी दिया जाता है जो ज्यादातर लगभग 1 साल तक के लिए वैध होता है। उसके बाद आपको तय समय में उसकी जांच करवा कर फिर से पीयूसी लेना होता है। गाड़ी के फ्यूल टाइप के आधार पर उसी की कीमत 60 से 100 रूपए तक होती है।

PUC की जांच कैसे होती हैं

डीज़ल वाहन के लिए एक्सलरेटर को पूरी तरह दबाया जाता है और धुएं के प्रदूषण की रीडिंग ली जाती है। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराने के बाद ही एवरेज निकालकर फाइनल रीडिंग ली जाती है। वहीं, पेट्रोल वाहन के लिए एक्सलरेटर नहीं दबाया जाता और केवल एक बार रीडिंग ली जाती है। पीयूसी की जांच करते समय अगर गाड़ी में प्रदूषण ज्यादा मिलता है तो प्रदूषण जांच केंद्र को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ ऑफिस में संबंधित अधिकारी के पास 1 दिन के अंदर अंदर देना होता है। जिसके बाद उस गाड़ी की दोबारा जांच हो सकती है और कार्यवाही भी हो सकती है।

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पीयूसी के बारे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां

  • पीयूसी पूरे देश में लागू होता है यह है कि अगर हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं तो हमें नया पीयूसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • किसी भी मोटर वाहन के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आवश्यक है।
  • जिसके पास मोटर मैकेनिक्स या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग की न्यूनतम वैध डिग्री होती है केवल वही व्यक्ति पीयूसी की जांच के लिए योग्य होता है।
  • पीयूसी सेंटर के अलावा आपको  आटोमोबाइल कंपनियों के आधिकारिक गैरेजों में भी ये सुविधा मिल सकती है।
  • आपकी गाड़ी का पुराना PUC सर्टिफिकेट जिस दिन खत्म हो रहा है, उस दिन तक नया PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। एक दिन लेट होते ही आप पर जुर्माना लग सकता है।

Pollution certificate कैसे बनवाएं?

  • दोस्तों जैसे कि आपको ऊपर बताया कि अगर आपको अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए आपको अपने नजदीकी प्रदूषण जांच सेंटर में जाना होगा।
  • वहां आपकी वाहन के प्रदूषण की जांच करने के लिए एक गैस एनालाइजर को ऐसे कंप्यूटर के द्वारा जोड़ा जाता है जिसमें कैमरा और प्रिंटर होते हैं। और यह गैस एनालाइजर आपकी गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण के आंकड़ों की जांच करता है।
  • और जांच होने के बाद आंकड़ों और कैमरा आपकी गाड़ी के लाइसेंस प्लेट की फोटो लेकर कंप्यूटर को भेजता हैअगर आपके वाहन से सामान्य मात्रा में प्रदूषण निकल रहा है तो आपके वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनता है
  • पर अगर आपके वाहन से बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रदूषण निकलता है तो आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बन पाता इसीलिए आपके अपने वाहन को अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करवाना होता है यदि आपके वाहन का अच्छा मेंटेनेंस होता है तो आप अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट पा सकते।

पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करें?

यदि आपके वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है

  • सबसे पहले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा |
Pollution Certificate
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको वहां पूछी गई गाड़ी का नंबर और चेचिस पेपर एवं इसके अतिरिक्त कैप्चा कोड को डालना है और आपको शर्ट के बटन पर क्लिक करना है
  • सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन 2020 के ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इस तरह से आप अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।

Conclusion

मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करती हूं क्या आपको मेरा आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता क्या है अथवा इसे कैसे बनवाया जाता है अगर आपके पास भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने नजदीक की सेंट्रल जाकर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसकी कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हैं।आगे भी इसी तरह आपको अपना आर्टिकल के माध्यम से और चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करती रहूंगी अगर आप कोई भी कठिनाई आए तो आप हम से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप का कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।

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