Vidhan Sabha क्या होता है- विधानसभा के कार्य व सदस्यों का कार्यकाल

Vidhan Sabha Kya Hoti Hai और विधानसभा के कार्य क्या होते है एवं इसके सदस्यो का कार्यकाल कितना होता है व विधानसभा का चुनाव कैसे होता है

दोस्तों आज हम आपको विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि Vidhan Sabha Kya Hota Hai , विधानसभा के कार्य क्या होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक जारी रहता है जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है इसलिए यहां चुनाव समय-समय पर होते रहते हैं देश के हर राज्य में एक विधानसभा होती है इसी के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं इसलिए इस आर्टिकल को बड़े ध्यान से पढ़ें।

Vidhan Sabha Kya Hota Hai?

भारत एक लोकतांत्रिक देश होने की वजह से यहां पर सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है जनता मतदान के द्वारा सरकार का चुनाव करती है जो भी राजनीतिक पार्टी बहुमत में आती है उसी की सरकार बनती है भारत में ज्यादा राज्य होने की वजह से हर साल चार पांच राज्य में चुनाव होते हैं राज्य की सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं Vidhan Sabha Chunav में नेशनल लेवल की पार्टियों के अलावा रीजनल पार्टियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस इलेक्शन में चुने गए उम्मीदवार को एमएलए कहते हैं और जिस सदन में बैठकर यह कार्य करते हैं उसे विधानसभा कहते हैं।

Vidhan Sabha का क्या अर्थ है ?

जैसा कि आप जानते हैं भारत के संविधान के अनुसार देश के हर राज्य में एक विधानसभा होती है। साल 2017 तक महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर तेलंगाना उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों में दो सदनों का प्रावधान था जिन्हें  विधानमंडल और विधान परिषद कहते हैं। बाकी बचे राज्य में एक ही सदन होता है दो सदन वाले विधानमंडल में उच्चतम वाले को विधान परिषद और निम्न सदन वाले को Vidhan Sabha कहते हैं। हर राज्य में 5 साल में एक बार चुनाव प्रक्रिया होती है और उसमें 18 वर्ष वह व्यक्ति मतदान कर सकता है उसमें जो उम्मीदवार चुनकर आता है उसे एमएलए या विधायक कहते हैं।

Vidhan Sabha
Vidhan Sabha

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विधानसभा का चुनाव कैसे होता है ?

हर राज्य के क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है लोकसभा चुनाव की तरह Vidhan Sabha चुनाव, चुनाव आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं और यह इलेक्शन पूरे 5 साल में एक बार होते हैं राज्य के क्षेत्रफल हॉट जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं राज्य में रहने वाला हर 18 साल का व्यक्ति या युवती  मतदान कर सकती है। इसके लिए उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। जो विधायक जीत कर बहुमत से सरकार बनाते हैं और विपक्षी दल के विधायक सब साथ मिलकर विधानसभा मैं बैठकर कार्य करते हैं जो प्रदेश की राजधानी में स्थित होती है इसी को विधानसभा कहते हैं।

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विधायक निर्वाचन प्रणाली 

  • मतदान में जीतने वाले विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
  • यदि विधानसभा में किसी एक पार्टी का पूर्ण बहुमत साबित नहीं होता है तो दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बना सकती हैं। उन्हें आपस में एक दूसरे को समर्थन देना पड़ता है
  • अगर यह स्थिति भी नहीं होती तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और दोबारा 6 महीने के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं।
  • कम से कम 18 वर्ष का मतदाता ही मतदान कर सकता है।
  • किसी भी प्रत्याशी को किसी राजनीतिक पार्टी का होना जरूरी नहीं है वह निर्दलीय उम्मीदवार भी हो सकता है।
  • धारा 1951  और धारा 34 (1) ख के तहत सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में ₹10000 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशियों के लिए ₹5000 जमा राशि देना अनिवार्य है।
  • Vidhan Sabha कार्य प्रणाली अधिनियम के तहत अधिनियम 1951 की धारा 33 (7) एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता।

Vidhan Sabha लड़ने के लिए योग्यता 

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को निम्नलिखित योगिता पेश करनी पड़ती है।

  • प्रत्याशी का राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।
  • प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना अनिवार्य है इसके लिए अपना जन्म सर्टिफिकेट जमा कर सकता है।
  • भारतीय नागरिक होना अनिवार्य।
  • प्रत्याशी किसी भी सरकारी लाभ उठाने वाले पद पर नहीं होना चाहिए।
  • प्रत्याशी की छवि साफ हो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।

विधानसभा का कार्यकाल

भारतवर्ष के संविधान के अनुसार विधानसभा की कार्यकाल का समय 5 वर्ष तय किया गया है।बहुमत से ना होना या किसी और वजह से चुनाव आयोग 5 वर्ष से पहले भी चुनाव करा सकता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति से विधानसभा भंग भी की जा सकती है। आपातकाल की सूरत में 5 साल की अवधि में 1 साल का इजाफा किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति खत्म होने पर 6 महीने के अंदर उसका विघटन राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

तो दोस्तों आज हम हमने आपको विधानसभा के बारे में बताया कि विधानसभा किसे कहते है विधानसभा के कार्य क्या क्या है वह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए क्या-क्या योग्यता जरूरी है उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा।

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