Duplicate Pan Card Kya Hai और डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे निकाले एवं पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करे जाने सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में
वर्तमान में किसी भी बैंक में यदि आप खाता करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था में अपने इंश्योरेंस कराना चाहते हैं,उसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पैन कार्ड उस डाक्यूमेंट्स को कहते हैं,जिसके माध्यम से सरकार द्वारा आपके आयकर संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उन तक आसानी पूर्वक प्राप्त हो सके। पैन कार्ड को 2016 से सभी बैंकों में अनिवार्य डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, जिसके माध्यम से इनकम टैक्स भरा जाता है।यह काफी उपयोगी डाक्यूमेंट्स माना जाता है। नोटबंदी के बाद वित्तीय लेनदेन को सरल बनाने के लिए Duplicate Pan Card इस्तेमाल ज्यादा तेजी से किया जाने लगा जोकि काफी उपयोगी भी साबित हुआ। इसके द्वारा आयकर विभाग बैंक में होने वाली धांधली को भी कम करता है।
Duplicate Pan Card Kya Hai
पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जोकि भारत सरकार के माध्यम से आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक हार्ड कार्ड होता है, जोकि किसी भी व्यक्ति के बैंक खातों लेनदेन की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी सरकार को मुहैया कराती है। इसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने टैक्स अथवा कर को एवं वित्तीय लेन देन को सुयोजित तरीके से करके चुकाया जाता है। वर्तमान में लगभग सभी बैंक धारकों के पास पैन कार्ड अनिवार्य रूप से उपस्थित है जिसका इस्तेमाल वह जरूरत पड़ने पर करते रहते हैं आयकर में छूट भी इसी के माध्यम से मिलती है। यह एक वैध दस्तावेज के तौर पर बखूबी इस्तेमाल किया जाता है।
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पैन कार्ड से बनवाने हेतु शुल्क से संबंधित कुछ जानकारी
Pan Card बनवाने के लिए तरह-तरह की बातें सामने आती हैं,परंतु इस लेख के द्वारा आपको सही और सटीक जानकारी प्रस्तुत की गई है।पैन कार्ड बनवाने की जो प्रोसेसिंग फीस है वह सरकार द्वारा ₹93(जीएसटी सहित) है जोकि काफी कम है और यह फीस सिर्फ भारत में रह रहे व्यक्ति के लिए ही है, यदि कोई भारतीय जो बाहर के देशों में रह रहा है उसके लिए यह शुल्क 864 रुपए (जीएसटी सहित) मानक के रूप में तय किए गए हैं। इस शुल्क का भुगतान आवेदक क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड डिमांड ड्राफ्ट नेट बैंकिंग या फिर कैश के माध्यम से कर सकता है।
ऑनलाइन डुप्लीकेट पैन कार्ड
कभी-कभी पैन कार्ड लोगों के द्वारा इधर उधर हो जाता है अथवा सीधे शब्दों में कहें तो गायब हो जाता है।जिससे काफी परेशानियां उठानी पड़ती है और कई बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं,परंतु इन सब प्रक्रियाओं में सीधे शब्दों में कहें तो व्यक्ति को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड को ऑनलाइन माध्यम से डुप्लीकेट भी निकाला जा सकता है।जिससे लोगों में होने वाली और असुविधाओं से बचाया जा सके। जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको लेख के माध्यम से दी जा रही है। जिसके द्वारा यदि भविष्य में आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आपको मिल जाएगी।
डुप्लीकेट पैन कार्ड संबंधित दस्तावेज
Duplicate Pan Card निकालने के लिए आयकर विभाग द्वारा उससे संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग की जाती है जिसके द्वारा वेरीफाइड किया जा सके, जोकि निम्नलिखित है:–
- आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड नंबर
- मोबाइल नंबर जो पैन कार्ड में रजिस्टर्ड हो
- दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
- क्षेत्रीय सभासद का लेटर पैड जिस पर प्रमाणित किया गया हो की आवेदक वही का निवासी है।
डुप्लीकेट पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
Pan Card को ऑनलाइन डुप्लीकेट निकालने की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत स्टेप बाय स्टेप जानकारी निम्नलिखित दी गई है।जिसके द्वारा आप अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड निकाल सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने एक प्रकार का होम पेज खुल जाएगा जिसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे पहला एक्नॉलेजमेंट नंबर तथा दूसरा पैन नंबर इन दोनों में से आपको किसी एक को विकल्प के तौर पर चुनना होगा।
- उसके बाद आपको पैन कार्ड सर्विस मैं अप्लाई पैन कार्ड विकल्प चुनना होगा।
- अब उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तथा सामने दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा तथा I Agreed के विकल्प को चुनना होगा।
- फिर आपको GET OTP को चुनना होगा।
- आपके मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी को दर्ज करने के बाद डुप्लीकेट पैन कार्ड की शुल्क भुगतान हेतु आ जाएगा जिसमें आपको भुगतान करना होगा।
- भुगतान करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसे आप डाउनलोड करके निकाल सकते हैं।
डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए कुछ जानकारियाँ
डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए कुछ जानकारियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके इसके लिए कुछ बातें निम्नलिखित बताई गई है:–
- 10 अंकों का पैन नंबर डुप्लीकेट पैन कार्ड हेतु अनिवार्य है जिसके द्वारा पैन कार्ड निकाला जा सके।
- एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है।
धारा–272B के तहत 10 हजार का जुर्माना अथवा कैद भी हो सकती है।
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों ही है
- पैन कार्ड के खो जाने पर अथवा गायब हो जाने पर अपने पैन कार्ड नंबर की जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर अथवा ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
पैन कार्ड संबंधित हेल्पलाइन नंबर
किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जिसके द्वारा पैन कार्ड में कोई दिक्कत हो उसके लिए भारत सरकार के अंतर्गत आयकर विभाग में हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसकी सहायता से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जोकि निम्नलिखित है:–
Toll free:-1800-108-8888
फ़ोन नंबर:-(011)23705418/23353817
फैक्स:-(011)23353756