High Security Number Plate Kya Hai और HSRP Online Book कैसे करे एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे
उत्तर प्रदेश में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सरकार द्वारा अनिवार्य कर दी गई है। जो भी वाहन 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद बने हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही मौजूद होगी और जो पुराने वाहन हैं उन्हें जल्द से जल्द अपनी नंबर प्लेट को बदलना अनिवार्य है। वाहनों पर High Security Number Plate जरूरी होने के बाद से ही वाहन मालिकों के मन में कई सवाल आ रहे हैं, जैसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है? ये क्यों जरूरी है या फिर HSRP के लिए अप्लाई कैसे करें? तो आइए आज हम आपको अपनी इस पोस्ट के माध्यम से हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है
हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले ख़रीदी गईं सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) का होना अनिवार्य कर दिया था।मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2005 से की थी और गाड़ियों को यह प्लेट लगवाने के लिए दो साल का समय दिया था लेकिन आज भी देश में एचएसआरपी के बिना धड़ल्ले से गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके अलावा पुरानी नंबर प्लेट में आराम से छेड़छाड़ की जा सकती है या उसको बदला जा सकता है।इसको विस्तार से समझने के लिए पहले इस ख़ास नंबर प्लेट के बारे में समझना होगा।
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पर्सनल आइडेंटिफ़िकेशन नंबर
एल्युमिनियम की यह नंबर प्लेट सिर्फ़ दो नॉन-रियूज़ेबल लॉक से ही लगाई जाती है अगर यह लॉक टूट जाते हैं तो फिर साफ़ हो जाता है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही इस पर क्रोमियम धातु में नीले रंग का अशोक चक्र का होलोग्राम होता है जो 20 मिमी*20 मिमी के आकार का होता है। High Security Number Plate में नीचे की ओर बाईं तरफ़ एक 10 अंकों का ख़ास पिन (पर्सनल आइडेंटिफ़िकेशन नंबर) होता है जिसे लेज़र से बनाया जाता है जो गाड़ी की सुरक्षा को पुख़्ता कर देता है।नंबर प्लेट पर लिखा गाड़ी का नंबर भी सामान्य नहीं होता बल्कि वो उभरा हुआ होता है. 45 डिग्री के कोण पर देखने पर इनके ऊपर ‘इंडिया’ लिखा दिखता है।
वाहन स्वामियों को Registration Number Wise छूट
जैसा कि आपको पता है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जो तारीख थी वह 30 सितंबर तक ही मान्य थी परंतु सरकार के द्वारा इस तारीख को विस्तारित करके आगे बढ़ा दिया गया है जिससे वाहन स्वामियों को उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से छूट प्रदान की गई है जोकि हम आपको बताने जा रहे हैं:
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की छूट में वाहनों के अंतिम नंबर के हिसाब से निम्नलिखित छूट प्रदान की गई है–
वाहन अंतिम न• | अंतिम तारीख HSRP लगवाने की |
0 और 1 | 15 नवंबर 2021 |
2 और 3 | 15 फरवरी 2022 |
4 और 5 | 15 मई 2022 |
6 और 7 | 15 अगस्त 2022 |
8 और 9 | 15 नवंबर 2022 |
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख
केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत 31 मार्च 2005 को शुरू कर दी थी इसके बाद मंत्रालय ने 2019 में फिर एक निर्देश जारी किया। जिसके अनुसार अप्रैल 2019 से पहले खरीदी दी गई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया। एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2020 रखी गई थी और अगर कोई गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाई गई तो उस पर चालान किया जाएगा या गाड़ी सीज कर दी जाएगी। नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की गार्डन 5 साल की गारंटी का प्रावधान भी रखा गया।
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किस वाहन पर कौन से रंग का स्टीकर
हल्के नीले रंग का स्टीकर पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए तय किया गया है। वहीं डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए नारंगी रंग का स्टीकर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि इसका उद्देश्य वाहनों की दूर से ही पहचान सुनिश्चित करना है। दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर 2018 से सभी नए वाहनों में लगाया जा रहा है। इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिवहन विभाग वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन के अनुसार रंगीन स्टीकर लगाना अनिवार्य कर रहा है।
शुरुआत में काफी प्रयास किया गया, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखा।इसके बााद परिवहन विभाग ने इसको लेकर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि वाहन चालक नियमों की अनदेखी न करें। इसे सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है, शुरुआत में सिर्फ चार पहिया वाहनों पर ही सख्ती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव न्यायालय को दिया था ताकि गाड़ी के ईंधन की पहचान गाड़ी के बाहर से ही की जा सके।
High Security Number Plate कहां से बनवाये?
हर गाड़ियों पर पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी होती है पर अगर पुराने वाहनों की बात की जाए तो इस प्लेट को लगवाना होता है। पुराने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर लगवाने के लिए सबसे पहले आपको आरटीओ कार्यालय पर जाना होगा वहां आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के अनुसार शुल्क जमा करना क्योंकि अगर आपके पास दो पहिया वाहन है, तो इसमें कम से कम 125 से 150 रुपए का खर्चा आएगा और अगर आपके पास चार पहिया वाहन है, तो इसमें लगभग 250 से 350 तक का खर्च आएगा। कम से कम 48 घंटों के अंदर ही आपको High Security Number Plate आपके वाहन पर आरटीओ द्वारा जारी कर दी जाएगी।
गाड़ी की सुरक्षा कैसे पुख़्ता करें ?
कभी भी कोई गाड़ी चोरी होती है तो उसकी नंबर प्लेट बदल जाती है लेकिन जब एचएसआरपी आवश्यक हो जाएगी तो कोई नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकती। इसकी पहली वजह यह है कि इसे ऑटोमोबाइल डीलरशिप ही लगाते हैं जिनको यह प्राइवेट वेंडर्स से मिलती है। इन प्राइवेट वेंडर्स को राज्य का परिवहन विभाग मान्यता देता है।अगर आपको दोबारा कोई एचएसआरपी चाहिए तो उसके लिए आवश्यक जानकारियां देने के बाद ही वो गाड़ी के मालिक को दी जाती है।एचएसआरपी इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि कार का इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसके सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में सेव रहता है। इस डेटा और 10 अंकों के पिन के ज़रिए किसी चोरी हुई कार को पहचाना जा सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लाभ
- इस नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी हादसा या आपराधिक वारदात होने में रोक लगेगी क्योंकि इस प्लेट मैं क्रोमियम होलोग्राम वाले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट में 7 डिजिट का लेजर यूनिक नंबर है।
- इस नंबर प्लेट को रात के वक्त भी वाहनों पर कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है।
- इससे पहले अपराधी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर को मिटाकर या हटा कर एक अपराध करने में इसका फायदा उठा लेते थे लेकिन अब इन सिक्योरिटी नंबर प्लेट से ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है।
- इस प्लेट पर लेजर डिटेक्टर कैमरा लगा हुआ है जिससे किसी भी वाहन के बारे में कभी भी आसानी से पता लगाया जा सकता है।
- इस प्लेट पर साथ-साथ इंजन नंबर चेसिस नंबर सहित तमाम यूनिक जानकारियां भी नेशनल डेटाबेस में दर्ज होंगी जिससे पूरे देश के वाहनों का रिकॉर्ड रखा जाएगा
- कभी-कभी हादसे में आपने देखा होगा के जलने के कारण नंबर प्लेट में से नंबर हट जाते हैं लेकिन High Security Number Plate के साथ ऐसा नहीं होगा वाहन अगर कितने भी बुरी तरह जल जाए लेकिन प्लेट पर उभरे हुए अंक और अक्षरों को छूकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है।
एचएसआरपी लगवाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत
अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग की प्रतीक्षा का समय कम हो गया है। जहां बीते महीने करीब एक महीने का प्रतीक्षा समय था। वहीं अब घटकर 10 से 15 दिन हो गया है। परिवहन विभाग में वाहन संबंधी कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता खत्म होना इसकी वजह बताई जा रही है। www.bookmyhsrp.com और www.makemyhsrp.com पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है।
टाइम स्लॉट भी व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार चुन सकता है। रोजमार्टा के एजीएम ऑपरेशन्स राधा कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अलग वाहन निर्माता कंपनी के आधार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए प्रतीक्षा समय में कमी आई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर डीलर के पास में नंबर प्लेट बनवाकर पहुंचा दी जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
आरटीओ(RTO) के काम बिना HSRP के नहीं होंगे
देश में वाहनों की सुविधा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कि उक्त तिथियों के बाद आरटीओ कार्यालय में बिना एचएसआरपी की गाड़ियों का कोई भी कार्य नहीं होगा यदि कोई वाहन स्वामी अपनी गाड़ी की सरी बेच करना चाहता है या फिर किसी अन्य काम जो आरटीओ के द्वारा होते हैं वह करने के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर अनिवार्य कर दिया है निम्नलिखित हम आपको बिना एचएसआरपी(HSRP) नंबर के जो काम आरटीओ में नहीं होंगे वह बताने जा रहे हैं:
- यदि किसी वाहन स्वामी अपने वाहन पर एचएसआरपी नंबर नहीं लगवाया है तो वह आरटीओ से अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन पत्र की दूसरी प्रति नहीं निकलवा सकता है।
- बिना एचएसआरपी नंबर के किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन तथा स्थानांतरण नहीं हो सकता है।
- किसी भी वाहन का पता रजिस्ट्रेशन तथा नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
- बिना एचएसआरपी नंबर के किसी भी वाहन का नया परमिट, विशेष परमिट, परमिट रिनुअल तथा राष्ट्रीय परमिट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी भी वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा।
High Security Number Plate के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड स्टीकर लगवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है।
- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए विक्रेताओं के दो पोर्टल बनाए गए हैं।
- bookmyhsrp.com/index.aspx वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा।
- इसके बाद निजी या फिर सार्वजनिक वाहन से जुड़े हुए एक विकल्प को चुनना है।
- प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+पेट्रोल का ऑप्शन चुनना है।
- पेट्रोल टाइप के टैब पर क्लिक करने पर वाहनों की कैटगरी खुलेगी
- इसमें बाइक, कार, स्कूटर, ऑटो और भारी वाहन जैसे ऑप्शन दिए होंगे।
- इसमें आपको स्टेप वाई स्टेप जानकारी देनी होगी।
- इसके अतिरिक्त यदि वाहन चालक की गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है और उसे महज स्टीकर लगवाना है तो उसे www.bookmyhsrp.com पोर्टल पर जाना पड़ेगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन बुक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको दो विकल्प दिखाई देंगे पहला Private Vehicle (Non-Transport)- White Plate और दूसरा Commercial Vehicle (Transport)- Yellow Plate
- आपको अपने अनुसार किसी एक विकल्प का चयन करना है।
- यहां विकल्प दिखाए गए अनुसार पेट्रोल या डीजल याईवी या सीएनजी यह सीएनजी पेट्रोल के रूप में इंधन के प्रकार का चयन करें।
- इंधन का चयन करने के बाद अब यहां आपको अपने वाहन के प्रकार का चयन करना है जैसे के टू व्हीलर फोर व्हीलर यह थ्री व्हीलर।
- इसके बाद आपको अपने वाहन का चयन करना है जैसे के स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, फोर व्हीलर या अन्य उस कंपनी के नाम के साथ जो उस वाहन को बनाती है।
- अभी यहां आपको अपने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश से दिल्ली के रूप में चुने क्योंकि इन दोनों राज्य ने पहले ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- अब आवेदकों को अपने निकटतम स्थान या डीलर का चयन करना है। जहां से आप अपने एचएसआरपी को चिपका सकते हैं।
- इसके बाद आवेदकों को वाहन की जानकारी भरनी है जैसे के रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और वाहन टाइप सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको रजिस्टर जीएसटी नंबर दर्ज करना होगा और पेमेंट का कन्फर्मेशन मैसेज आपको ईमेल या फिर s.m.s. के द्वारा प्राप्त हो जाएगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें।
अगर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑफलाइन लगवाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स करने पड़ेंगे।
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस जाना है।
- वहां पर आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे आप को भरना होगा और उसमें आपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगानी होगी और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लगानी होगी।
- आपको उसे भर कर सम्बंधित अधिकारी को देना है।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी जिसमें एक तारीख लिखी होगी आपको उस तारीख को जाकर अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ले सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको चेक स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल कर आएगा
- यहां आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी है जैसे के आर्डर नंबर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा कैप्चा कोड। दर्ज करने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक करें
- इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।