हैसियत प्रमाण पत्र (Hasiyat Parman Patra) क्या होता है- कैसे बनवाये और डाउनलोड करे

Hasiyat Parman Patra Kya Hai और हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनवाये एवं प्रमाण पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने को प्रक्रिया, शुल्क, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ क्या है

वैसे तो आप सभी लोगों ने अब तक बहुत सारे प्रमाण पत्र के बारे में सुना होगा और बनवाए भी होंगे । आज हम आपको एक है ऐसे प्रमाण पत्र के बारे में बताएंगे जो किसी भी व्यक्ति की हैसियत या उस नागरिक की संपूर्ण संपत्ति की डिटेल्स देता है जिसे Hasiyat Parman Patra कहा जाता है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि यूपी सरकार द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं को नागरिकों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है जैसे आपने और भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाए होंगे उसी तरह जो भी व्यक्ति अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है वह इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकता है क्योंकि यूपी सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करेंगे।

Hasiyat Pramaan Patra Kya Hai

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 28 अक्टूबर को हैसियत प्रमाण पत्र शामिल किया गया था। देखा जाए तो प्रत्येक सर्टिफिकेट का अपना एक महत्व होता है उसी तरह हैसियत प्रमाण पत्र का भी अपना महत्व है। इस प्रमाण पत्र में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है जैसे सरकारी कार्य का टेंडर का ठेका लेते समय उस व्यक्ति को अपना हैसियत प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है जिससे यह साबित होता है कि वह इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होगा या नहीं। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए पहले बहुत ज्यादा लंबी प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ता था लेकिन अब आपको केवल ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर लगभग 30 दिनों के अंदर अंदर अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Hasiyat Parman Patra Kya Hai
Hasiyat Parman Patra Kya Hai

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हैसियत प्रमाण पत्र का शुल्क

  • हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क की आदयेगी नहीं करनी पड़ती हैं बल्कि आपको केवल 120 रुपए का शुल्क देना होता है जो इस प्रकार है-
  • जन सेवा केन्द्र द्वारा आवेदन करने के लिए आपको 120 रुपए का शुल्क देना होता है।
  • अगर आप किसी जनसेवा केंद्र द्वारा आवेदन करवाते है, तो आपको 120 रूपए का शुल्क देना पड़ता है। आवेदन करने के बाद आपको केवल 30 दिन के अंदर ही यह प्रमाण पत्र सोप दिया जाता है। जिसकी अवधि केवल 2 वर्ष तक ही मान्य होती हैं।
  • जब कोई आवेदन इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसे उस समय 100 रूपए+उपयोगकर्ता शुल्क जमा करना होता है।
  • वहीं सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करने वाले आवेदन को 110 रुपये चुकाने होते है।

हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

  • सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ₹100 की फीस निर्धारित की गई है इसके अलावा यदि आप जन सेवा केंद्र द्वारा आवेदन करते हैं तो आपको ₹120 की फीस देनी होगी।
  • केवल उसी संपत्ति का मूल्यांकन मान्य होगा जो आवेदन कर्ता के नाम पर है।
  • संयुक्त संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।
  • चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के केवल 2 वर्ष तक ही मान्य होगा।
  • यदि कोई प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव करवाता है तो प्रमाण पत्र पुनः जारी करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संपत्ति मालिक की ही होगी।
  • किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति का मूल्यांकन आमान्य होगा।
  • आवेदन कर्ता अपनी समस्त अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किसी भी उत्तर प्रदेश GAV (Government Approved Valuer) से कराया जा सकता है। अन्यथा सभी अचल संपत्तियों की जांच तहसील द्वारा की जाएगी।
  • यदि किसी आप GAV(Government Approved Valuer) द्वारा जांच करवाते हैं। तो उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
  • इन संलग्न अभिलेखों की जांच जिला अधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी।
  • उसके बाद ही अचल संपत्ति के मूल्यांकन से उसे जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
  • यदि आपकी प्रॉपर्टी अलग-अलग जिलों में है तो आपको अलग-अलग जिलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आपने अपने प्रमाण पत्र में जमा धनराशि भी दर्ज कराई है तो बैंक में जमा रकम कम से कम 3 महीने पहले बैंक में जमा होनी चाहिए और यह कार्य पूरा होने तक बैंक में ही जमा होनी चाहिए।
  • यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है, यह राजस्व विभागों व अन्य विभागों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

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Hasiyat Parman Patra आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड,
  • पैन कार्ड नंबर
  • निवास प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज जैसे- बिजली का बिल आदि
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  • अगर जमीन है तो भूमि की फोटो
  • अगर घर है तो उसकी फोटो
  • आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंट्स
  • मोबाइल नंबर

हैसियत प्रमाण पत्र के निम्न चरण पूर्ण करे

  • व्यक्तिगत विवरण
  •  संपत्ति का विवरण
  • अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
  • संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज
  • घोषणा पत्र

ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। जिसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा।
Hasiyat Parman Patra
Hasiyat Parman Patra
  • अब आपको सिटीजन लॉगइन  बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको लॉगिन, यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी, कैपचा कोड आदि दर्ज करना है।
  • इसके बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करे।
  • यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे है तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होता है।
Hasiyat Parman Patra Registration
New User Registration
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को भरना है। जैसे -:
  • लॉगइन आईडी, आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, स्थायी पता, जिला मोबाइल नंबर, इमेल आईडी, सुरक्षा कोड आदि भरनी है।
  • फॉर्म को सही- सही भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा, जिसमे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमे नवीन आवेदन करे/आवेदन संशोधित करे।
  • इसमें से आपको नवीन आवेदन करे पर क्लिक करना है।
  • फिर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा इसमें मांगी गयी जानकारी को ठीक से भर दे।
  • इस फॉर्म को भरने बाद आपको भुगतान करना है।
  • आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना है जिसके बाद आवेदन शुल्क भुगतान पर क्लिक करे।
  • क्लिक करने पर आप इस पेज पर आ जायेंगे एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे।
  • आप जिस माध्यम से भुगतान करना चाहते है उस विकल्प को चुने।
  • आप जैसे ही भुगतान कर देते है आपके हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
  •  इसके बाद आपका प्रमाण पत्र 7 से दस दिन के अंदर जारी कर दिया जायेगा।

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